झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में हिंसा मामले में सरकार को दिया जवाब दाखिल करने का निर्देश

रांचीः रांची में हुए हिंसा के मामले झारखंड हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में हुई। अदालत ने खुफिया विभाग की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी है. बताते चलें कि इस मामले को लेकर पंकज कुमार यादव ने याचिका दायर की है। रांची में 10 जून को रांची में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी. इसमें दो लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से 10 हजार अज्ञात और 29 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी कि कहा कि इंटेलिजेंस को मामले की जानकारी थी या नहीं, सरकार इसकी जानकारी दें. पोस्टर मामले पर अदालत ने कहा कि पोस्टर लगना चाहिए या नहीं इसपर मैं फैसला नहीं लूंगा. इस मामले पर सरकार जवाब दे. कोर्ट ने यह भी कहा कि एकसाथ कैसे दस हजार लोग जमा हो गए. कोर्ट ने सरकार घायल, मृतकों और कितनी राउंड गोलियां चलीं इसकी भी जानकारी मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी.

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