सीएम से जुड़े शेल कंपनियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

नई दिल्लीः सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े शेल कंपिनयों और खनन पट्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुधवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने एसएलपी पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार और सीएम की ओर से अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इन दोनों याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है. जिसमें खनन के पट्टे देने में कथित अनियमितताओं का हवाला सीएम के खिलाफ जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसे झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया था. वहीं पिछली सुनवाई में प्रार्थी के द्वारा अदालत को बताया गया था कि उनके वकील पुलिस हिरासत में हैं. जिसके बाद अदालत ने मौखिक रूप से इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.

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