शराबबंदी कानून के दुरुपयोग पर बेगूसराय डीएम पर हाईकोर्ट सख्त, सख्त आदेश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी कानून की गलत व्याख्या और दुरुपयोग करने और प्रावधानों को नजरअंदाज करने पर बेगूसराय डीएम को कई कड़े निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महज एक वर्ष पुरानी कार से 200 मिली लीटर विदेशी शराब बरामद होने वाली गाड़ी को नीलाम करने पर यह सख्ती दिखाया है। साथ ही डीएम को दो महीने के भीतर गाड़ी की बीमा राशि के बराबर रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया।
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने शराबबंदी कानून के नियम 14 (बी) और धारा 92 तथा संविधान के अनुच्छेद 300 (ए) को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। कोर्ट की और से जल्दबाजी में वाहन नीलाम कर बेचने पर वाहन मालिक को एकमुश्त 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया है। दोनों राशि तय समय के भीतर नहीं दिए जाने पर 12 फीसदी सालाना की दर से ब्याज भी देना होगा। कोर्ट ने वर्ष 2020 मॉडल की नई कार को वर्ष 2021 में नीलाम कर दिए जाने को संदेह की भावना पैदा करने की बात कह पूरे मामले को मुख्य सचिव को अपने स्तर से गौर करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश
हाई कोर्ट ने इसके साथ-साथ उस व्यक्ति की पहचान कर पता लगाने की जिम्मेवारी भी डीएम को सौंपी है, जिसके लिए आनन-फानन में वाहन की नीलामी की गई। कोर्ट ने दोषी पाये अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश भी दिया है। साथ ही कहा कि यह पता लगाया जाएगा कि किसी व्यक्ति को लाभ दिलाने के लिए आनन फानन में नई गाड़ियों की नीलामी तो नहीं की गई।
जिस कार की नीलामी के मामले में सुनवाई हुई उसमें सात लोग सवार थे। सुरक्षा बलों ने जब कार को रोका तो उसमें जांच के दौरान 375 मिली लीटर की विदेशी शराब की बोतल गाड़ी से बरामद की गई। इसमें करीब दो सौ मिली लीटर शराब थी। साथ ही सिगरेट का एक पैकेट, पांच प्लास्टिक ग्लास, दो माचिस के डिब्बे, एक नमकीन का पैकेट और गुटखा का एक पैकेट बरामद हुआ था। इसी कार को जब्त करने के बाद में उसे नीलामी की प्रक्रिया में डाल दिया गया।

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