सैनिक मार्केट की दुकान खाली करने के मामले की सुनवाई 25 जुलाई को

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को मेन रोड स्थित सैनिक मार्केट की दुकान खाली करने आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सैनिक कल्याण निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दिया, जिसमें प्रार्थी को दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था। इस मामले में अदालत ने निदेशालय से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। इस संबंध में भागवत प्रसाद ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी को पूर्व सैनिक होने के नाते सैनिक मार्केट में लीज पर दुकान आवंटित हुई थी। 30 साल पूरा होने पर इन्होंने नवीकरण के लिए आवेदन दिया, लेकिन उनके आवेदन को खारिज करते हुए फरवरी 2022 में दुकान खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। जबकि उक्त मार्केट में आम लोगों को आवंटित दुकानों के लीज का नवीकरण किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने दुकान खाली करने के आदेश पर रोक लगा दी।

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