झारखंड हाईकोर्ट में पोषण सखियों के मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दो सप्ताह में सरकार से मांगा जवाब

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एस एन पाठक की अदालत में पोषण सखियों की सेवा समाप्ति के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि झारखंड पोषण सखी संघ की राज्य सचिव प्रमिला कुमारी ने अपने वकील राधा कृष्ण गुप्ता और पिंकी साव के माध्यम याचिका दाखिल की है.
क्या है मामला
राज्य सरकार ने 24 मार्च को छह जिलों पोषण सखियों को बिना पूर्व नोटिस के कार्य मुक्त कर दिया गया है. केंद्र के निर्देश में झारखंड के छह जिला, गोड्डा चतरा, दुमका, गिरिडीह, कोडरमा और धनबाद में परियोजनाओं में कार्यरत विभिन्न आंगन बाड़ी केंद्र में अतिरिक्त आंगन बड़ी सेविका सह पोषण सखियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है.

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