अबुआ आवास योजना का लाभ ग्रामसभा के द्वारा अनुमोदित लाभुकों को ही देने की मांग

खूंटी: हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना पर झाविमो के पूर्व जिला अध्यक्ष सह पॉलिटिकल नेता दिलीप मिश्रा ने सीएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के माध्यम से कहा है कि इस योजना का लाभ योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। इसका चयन कर ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित लाभुकों को ही आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में ग्रामीणों को अबुआ आवास योजना के तहत आवास देने संबंधी सरकार की योजना से जरूरतमंद लाभुक, किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित लाभुकों को ही अक्षरवश पालन कराकर सरकार के पोर्टल में एंट्री करने संबंधी आदेश दिया जाय। क्योंकि सरकारी पोर्टल में एंट्री के समय ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित लाभार्थी का नाम जो योग्य व्यक्ति है, उसे अयोग्य कर दिया गया है, जो व्यक्ति आबुआ आवास योजना का असली हकदार है, जो सारी अर्हता पूरी करते हैं ऐसे व्यक्ति को आयोग्य कर दिया गया है। सरकारी पोर्टल में जिसकी जांच करने की जरूरत है।
सरकारी पोर्टल में उम्र सीमा को प्राथमिकता दिया गया है जिससे जिन व्यक्ति को पूर्व में भी आवास आवंटित किया गया है। उन्हें पुनः अबुआ आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है एवं जो व्यक्ति योग्य है वह लाभ से वंचित हो गया है, जिसकी जांच सरकार के पोर्टल खोलने से पता चलेगा।
उम्र सीमा का मापदंड जो तय है को बाध्यता खत्म करने संबंधी आदेश देने की जरूरत है। सरकार के पोर्टल में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित सूची नीचे चला गया है जबकि उसे सूची को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्राथमिकता सूची राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिससे योग्य व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है, जिसकी जांच कर योग्य एवं अहर्ता पूरी करने वाले व्यक्ति को ही आवास आवंटन करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर पोर्टल है तो कोई जिला प्रशासन या प्रखंड के पदाधिकारी उसे पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। जब भी होगा तो सरकार अस्तर से ही सुधार किया जा सकता है, क्योंकि पोर्टल सरकार के अधीन है।
इसलिए पोर्टल की जांच कर कर योग्य एवं असली लाभार्थी को ही अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने की कृपा की जाए।

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