भाजपा विधायक राजू के खिलाफ सीओ-सीआई की पिटाई मामले में गिरफ्तारी वारंट

पटना : राजद नेता तुलसी राय अपहरण कांड में फरार चल रहे साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह राजू के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने पारू के सीओ और सीआई को बंधक बनाकर पीटने के आरोप में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है।
इससे पहले मुजफ्फरपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने तुलसी राय अपहरण कांड में राजू की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी करने की पुलिस की अर्जी रद्द कर दी थी।
विधायक राजू के खिलाफ सीओ और सीआई ने 16 अप्रैल 2023 को एफआइआर दर्ज कराया था। लेकिन केस दर्ज होने के बाद भी राजू खुलेआम घूमते देखे जा रहे थे। लेकिन तुलसी राय अपहरण कांड में 25 मई को मुकदमा दर्ज होते ही राजू भूमिगत हो गये। उसी समय से पुलिस उनकी तलाश में लगी है, लेकिन उनका सुराग नहीं मिल रहा है।
इधर, गिरफ्तारी से बचने के लिए राजू की ओर से दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर 1 जून को जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। लेकिन जज ने जमानत नहीं दी बल्कि पुलिस को केस डायरी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इस मामले में अगली सुनवाई 14 जून को होगी। इससे पहले पुलिस उनको गिरफ्तार करना चाहेगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है या राजू सरेंडर नहीं करते हैं तो पुलिस कोर्ट से कुर्की जब्ती वारंट मांगेगी।

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