सीओ-सीआई से मारपीट मामले में भाजपा विधायक राजू सिंह को अग्रिम जमानत
मुजफ्फरपुर: पारू के अंचलाधिकारी (सीओ) अनिल भूषण व अंचल निरीक्षक (सीआई) चंद्रदीप कुमार के साथ मारपीट करने के आरोपित साहेबगंज के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को अग्रिम जमानत मिल गई है, उनकी ओर से दाखिल जमानत की अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुमित रंजन के विशेष कोर्ट (एमपी /एमएलए) ने शुक्रवार को स्वीकार कर लिया।
अग्रिम जमानत की अर्जी स्वीकार किए जाने के बाद विधायक राजू कुमार सिंह ने विशेष कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। दस हजार के दो बंध पत्रों के साथ दो जमानतदारों को पेश करने पर विशेष कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया। इससे पहले अग्रिम जमानत की अर्जी पर उनकी ओर से अधिवक्ता प्रणव कुमार ने विशेष कोर्ट के समक्ष बहस की।
घटना 11 अप्रैल की है। पारू के सीओ अनिल भूषण ने पारू थाना में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने कहा था कि साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह ने उन्हें बाड़ा दाउद स्थित अपने अवास पर बुलाया, जब वे सीआई चंद्रदीप कुमार के साथ पहुंचे तो वहां कई लोग मौजूद थे।विधायक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर सोनू कुमार को हटाने के लिए डीएम को अनुशंसा भेजे जाने पर नाराजगी जताई। सीओ ने आरोप लगाया कि इसके बाद विधायक ने उनके व सीआई के साथ मारपीट की।