शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन हेतु पोर्टल का डीसी ने किया शुभारंभ

रांची: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अब रांची जिला में ऑनलाइन आावेदन किया जा सकेगा। सोमवार को उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने आरटीई पोर्टल का शुभारंभ किया। समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में पोर्टल के ऑनलाइन शुभारंभ के दौरान उपविकास आयुक्त दिनेश कुमार यादव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रांची श्रीमती उर्वशी पांडेय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
पोर्टल के लॉन्चिंग के दौरान जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने बताया कि आरटीआई के तहत 04-31 मार्च 2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इस दौरान पोर्टल के माध्यम से रजिस्टेªशन कर डॉक्यूमेंट अपलोड किया जा सकेगा। 10.04.2025 को डॉक्यूूमेंट का वेरिफिकेशन होगा एवं 15.04.2025 को ऑनलाइन लॉटरी की जायेगी। रांची जिला में आरटीआई के तहत नामांकन के लिए 121 स्कूलों को पंजीकृत किया गया है।
रांची जिला में आरटीआई के तहत नामांकन के लिए नियमों का अनुपालन नहीं करनेवाले स्कूलों पर कार्रवाई की जायेगी। जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची श्री मंजूनाथ भजंत्री ने कहा शिकायत मिलने पर स्कूलों की मान्यता रद्द करने के लिए बोर्ड से अनुशंसा की जायेगी।

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