छठी जेपीएससी : हाई कोर्ट ने खारिज की राहुल कुमार की याचिका
रांची। छ्ठी जेपीएससी मामले में हाईकोर्ट ने राहुल कुमार की याचिका खारिज कर दी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा के बाद सरकार के संकल्प को चुनौती दी गई थी। प्रार्थी राहुल कुमार और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि 19 अप्रैल, 2017 को राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प के कारण प्रारंभिक परीक्षा में पास हुए 5138 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़कर 6103 हो गई। नियमानुसार यह 15 गुना से 965 अधिक है। इसलिए सरकार के उस संकल्प को रद्द कर देना चाहिए।मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी की याचिका खारिज कर दी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभाशिष रसिक सोरेन और जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजोय पिपरवाल एवं प्रिंस कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। जेपीएससी अभ्यर्थी राज कुमार मिंज का कहना है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में बहुत जल्द चुनौती दी जाएगी।