ट्रेनों के AC कोच के यात्री सावधान, ये चुराया तो 5 वर्ष तक कैद की सजा

नई दिल्ली : ट्रेन के एसी कोच में मिलने वाले तकिये, चादर और तौलिये को अपने साथ ले जाने वाले यात्रियों से रेलवे परेशान है। यात्रियों की इस आदत की वजह से रेलवे को हर साल इससे लाखों का चूना लग रहा है।
भारतीय रेलवे ने बताया है कि इस तरह से सामान की चोरी करना कानूनी रूप से गलत है। रेलवे ने रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत इस तरह के यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें यात्रियों पर जुर्माना लगने के साथ ही सजा भी मिलेगी। इसमें आपको अधिकतम 5 साल की जेल का प्रावधान और जुर्माना भी रेलवे की तरफ से लगाया जाएगा।
रेलवे ने बताया है कि चादर, कंबल के अलावा यात्री चम्मच, केतली, नल, टॉयलेट में लगी टोटियां तक चोरी करके ले जाते हैं, जिसकी वजह से रेलवे को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।

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