किसी महिला को डायन कहना कानूनी अपराध : उपायुक्त

खूंटी : उपायक्त शशिरंजन ने बुधवार को समाहरणालय परिसर से सामाजिक कुरीति डायन प्रथा के उन्मूलन हेतु जागरूकता रथ को हरी झंडी रवाना किया। साथ ही डायन प्रथा के उन्मूलन के प्रति लोगों में जागरुकता लाने के लिए हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया गया।
उक्त वाहन द्वारा डायन प्रथा उन्मूलन के संबंध में जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों एवं हाट-बाजारों व बस पड़ावों में जाकर वाहन द्वारा ऑडियो के माध्यम से संदेश प्रेषित कर डायन प्रथा उन्मूलन के प्रति लोगों को जागरुक किया जाएगा। साथ ही हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा।
सामाजिक कुरीति डायन प्रथा के उन्मूलन की दिशा में लोगों को जागरुक करने हेतु जिले में 12 दिनों तक उक्त अभियान के तहत गहन प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि डायन प्रथा एक सामाजिक कुरीति है जो अंधविश्वास के सिवाय और कुछ भी नहीं है। डायन प्रथा का उन्मूलन किये बगैर सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि किसी महिला को डायन कहना कानूनी अपराध है।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त, खूंटी श्री नीतिश कुमार सिंह, निदेशक, आईटीडीए, खूंटी श्री संजय भगत सहित जिले के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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