एक हजार रुपए घूस लेने वाले सहायक को डेढ़ साल की सजा
रांचीः एसीबी की विशेष न्यायालय ने सोमवार को एक हजार रूपए बतौर घूस लेने वाले विवाह निबंधन कार्यालय के सहायक कर्मी दाऊद अली को कोर्ट ने डेढ़ साल की सजा सुनायी है. इसके साथ ही छह हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है. यह रकम नहीं भरने पर चार महीने की सजा और बढ़ायी जा सकती है. बतातें चलें कि विवाह प्रमाण पत्र निर्गत के लिए शिकायतकर्ता रंगनाथ राम से आरोपी ने एक हजार रूपए की मांग की थी. जिसकी शिकायत चार मार्च 2006 को एसीबी से की थी. मामले की जांच करते हुए एसीबी ने चार जुलाई 2009 को चार्जशीट दाखिल किया था. अभियोजन पक्ष के द्वारा नौ गवाह पेश किया गया. जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाया है.