स्वेच्छा से यौन कार्य वैध,वहीं वेश्यालय चलाना अवैध:आलोक राज

*डीएलएसए की ओर से सेक्स वर्कर्स के अधिकार, वैधता और पुलिस के दायित्व से संबंधित विषय पर कार्यशाला आयोजित

संजय सोनी
सहरसा:व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित एडीआर भवन में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा की ओर से सेक्स वर्कर्स के अधिकार, वैधता और पुलिस के दायित्व से संबंधित निर्वहन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन डीएलएसए के सचिव रवि रंजन ने किया और यौनकर्मियों को सुप्रीम कोर्ट से मिली कानूनी दर्जे पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला।
पुलिस व सेक्स वर्कर्स के बीच संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यशाला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक राज ने कहा कि स्वेच्छा से यौन कार्य वैध है और वेश्यालय चलाना अवैध है। उन्होंने कहा कि उम्र व इच्छा का हनन नहीं होना चाहिए। इच्छा के विरुद्ध, शारीरिक शोषण एवं वेश्यालय चलाना कानून अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने अब यौन कार्य को कानूनी दर्जा दे दिया है। अब वे सम्मान पूर्वक जीवन जी सकते हैं। कार्यशाला में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अब वेश्यावृति को कानूनी मान्यता मिल गई है। अन्य कर्मियों की तरह यौनकर्मी भी एक कर्मी है। किशोर न्याय परिषद सहरसा के दंडाधिकारी नीरज कुमार पांडे ने वेश्यावृति को सुप्रीम कोर्ट से मिली कानूनी मान्यता को विस्तार से विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करते हुए कहा कि अब समाज और पुलिस की नजरों में अपराध नहीं माना जाएगा। यौनकर्मियों को भी अब अपने अधिकार और कानूनी बाध्यताओं को समझना पड़ेगा।
कार्यशाला में डीएसपी मुख्यालय मो.एजाज हाफिज मनी, न्यायिक दंडाधिकारियों में एडीजे शिव कुमार, विकास सिंह, रत्नेश कुमार सिंह, मौसमी सिंह, सुधीर कुमार, कृष्ण कुमार चौधरी, सीजीएम अमित कुमार, सब जज नीतीश झा, एसडीजेएम चंदन कुमार वर्मा, जेएम प्रथम अभूमन्यु कुमार, गौतम कुमार एवं मुंसिफ प्रदुमन कुमार प्रमुख रूप से मौजूद थे। कार्यशाला को जिला विधिक संघ के अध्यक्ष बिनोद झा, समाजसेवी आचार्य योगेश्वर सहित अन्य ने संबोधित किया। मौके पर विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों सहित बाल कल्याण समिति अध्यक्ष प्रणव कुमार संजीव, सदस्य बेन प्रिया, कौशिकी समाज के संजय सोनी, चाईल्ड लाइन के बाल किशोर झा के अलावा परिवर्तन नगर से बड़ी संख्या में महिला व पुरुषों ने भी भाग लिया।

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