फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन महाप्रबंधक कार्तिकेयन साक्ष्य के अभाव में बरी

रांचीः फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन महाप्रबंधक जी कार्तिकेयन को सीबीआई की स्पेशन कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। उन पर टेंडर में अनियमितता का आरोप था। इसके अलावा ठेकेदार जुगल किशोर भी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गएसीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। बताते चलें कि कार्तिकेयन पर गढ़वा के किशोर इंटरप्राइजेज को ऊंची कीमत पर ठेका देने का आरोप लगा था। सीबीआई ने मई 2015 में केस दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआइ ने कई साक्ष्य और 11 गवाह अदालत के समक्ष पेश किये गए. जबकि बचाव पक्ष ने सिर्फ 4 गवाह पेश किये.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *