बैलट पेपर से चुनाव की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

दिल्ली: लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। विपक्ष के द्वार लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराने और बीवीपेट पर्ची की गिनती सहित सभी मांगों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। साथ ही बीवीपेट पर्ची पर बार कोड होने का सुझाव भी दिया। इसके अलावा चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत कोई भी प्रत्याशी सात दिन के अंदर कर सकते हैं। इसमें होने वाले खर्च को संबंधित प्रत्याशी को उठाना होगा। यदि प्रत्याशी की शिकायत सही निकली तो उसे पैसे पैसे नहीं लगेंगे और संबंधित मतदान बूथों पर फिर से मतदान होगा।
45 दिन तक सुरक्षित रहेगी पर्ची। गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी पार्टी ईवीएम से चुनाव कराने को लेकर कोर्ट गई थी

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