नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में कोटपा के तहत छापामारी अभियान चलाया गया
खुला सिगरेट बेचना व सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना दण्डनीय अपराध है- नगर पुलिस उपाधीक्षक
निर्मल महाराज
बोकारो – बोकारो पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह के निर्देशानुसार नगर पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन के नेतृत्व में सिटी थाना क्षेत्र के राम मंदिर सेक्टर-1 में तम्बाकुू उत्पाद अधिनियम-2003 की धारा 4, व 6ए, 6बी, 6सी के तहत विशेष जांच अभियान चलाया गया, जिसमें जिला छापामारी दल के सदस्य मो असलम, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकडा, सिटी थाना प्रभारी सुदामा दास, सेक्टर 4 थाना प्रभारी के द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर धूमपान करते हुए चालान किया गया अभियान के दौरान कुल 27 दुकानों की जांच की गई जिसमें 7 दुकानों व्यक्तियों द्वारा कोटपा कानून उल्लघंग करते हुए पाया गया, जिनसे अर्थदण्ड के रूप में कुल 2400 रूपये का अर्थ दंड लिया गया।पुलिस उपाधीक्षक आलोक रंजन द्वारा दुकानदारों को बताया गया कि खुला सिगरेट की बिक्री न करें साथ ही सार्वजनिक स्थान पर या सामुदायिक रूप से एकत्रित करके लोगों को धूम्रपान न करवाए यदि ऐसा कोई भी दुकानदार करता है तो उल्लंघन करने की स्थिति में उन्हें 1000 रुपया तक जुर्माना किया जा सकता है।



