झारखंड के 11 गैर अनुसूचित जिलों में अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी

रांचीः झारखंड 11 गैर अनुसूचित जिलों में अब शिक्षकों की नियुक्ति होगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने आठ सप्ताह में 11 जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश दिया है अदालत ने कहा कि जिन की अनुशंसा की गई है उनकी नियुक्ति जल्द करें। वहीं जिनका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है उनका परिणाम जारी कर नियुक्ति करें। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कोई भी याचिका लंबित नहीं है। इसलिए सरकार इनकी नियुक्ति पर यह कह कर रोक नहीं लगा सकती हैं इससे संबंधित याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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