झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और सरकार से मांगा एपीपी मामले का पूरा ब्योरा

रांचीः झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और राज्य सरकार से सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति मामले का पूरा ब्योरा मांगा है। सोमवार को इस मामले में जस्टिस एसएन पाठक की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने जेपीएससी से पूछा है कि 2018 में जारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्ति विज्ञापन को क्यों और कैसे रद्द किया गया। सरकारी पक्ष ने नये सिरे से विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने की बात कोर्ट को बतायी. इस मामले की अगली सुनवाई दो मई को होगी.

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