रांची नगर निगम में नक्सा पास करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नक्शा पास करने पर रोक लगा दी है। साथ ही यह भी पूछा है कि रांची नगर निगम में टाउन प्लानर सहित अन्य की नियुक्ति का क्या स्थिति है। कितने रिक्त पद है और कितने पदों पर नियुक्ति होनी है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने अखबारों में नक्शा पास करने के लिए होने वाली अवैध वसूली से संबंधित खबर प्रकाशित होने पर स्वत: संज्ञान लिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने दूसरी पाली में सुनवाई निर्धारित करते हुए जवाब देने को कहा है।
पहली पाली में हुई सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में नगर आयुक्त और आरआरडीए के उपाध्यक्ष कोर्ट में हाजिर हुए थे। बता दें कि पिछली सुनवाई में अदालत ने इस बात को लेकर आश्चर्य व्यमक्तत किया था कि रांची नगर निगम में 20 सालों में कोई नियुक्ति नहीं हुई है। सभी कार्य संविदा के आधार पर किए जा रहे हैं। या फिर प्रतिनियुक्ति के आधार पर किए जा रहे हैं। नगर निगम में न तो टाउन प्लानर है ना ही कनीय अभियंता है। दूसरे विभागों से यहां पर उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। इससे संबंधित सारी जानकारी कोर्ट ने तलब की है। इन पर अब दूसरी पाली में सुनवाई होगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *