हाईकोर्ट में हुई खदान लीज, शेल कंपनी व पूजा सिंघल से जुड़े मामले की सुनवाई

कोर्ट ने पूछाः जब डीसी खुद चार्जशीटेड है तो कैसे मामले में रिपोर्ट कर सकते हैं.
रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खदान लीज, शेल कंपनी और आइएएस पूजा सिंघल मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई। इसमें सरकार का पक्ष रखते हुए वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए समय की मांग की. सिब्बल ने कहा कि उनकी ओर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, इसलिए उन्हें समय दी जाए. मालूम हो कि सिब्बल ने सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मामले को खारिज करने की याचिका दायर की है. वहीं इडी की ओर से अधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा. सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता मुकुल रहतोगी ने पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान रांची डीसी छविरंजन की रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल पूछा कि जब डीसी खुद चार्जशीटेड है तो कैसे मामले में रिपोर्ट कर सकते हैं. इस मामले को लेकर कोर्ट ने डीसी के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही है. इधर, ईडी के अधिवक्ता तुषार मेहता ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया है. साथ ही सीलबंद लिफाफे में ईडी की रिपोर्ट सौंपी है. मेहता ने बताया है कि रिपोर्ट कोर्ट के लिए है सरकार के लिए नहीं. राज्य सरकार ने अदालत से ईडी की ओर से पेश रिपोर्ट की मांग की है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 मई तय की है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *