पूर्व मंत्री राजा पीटर को हाईकोर्ट से कुछ शर्तों के आधार पर मिली जमानत
रांची: पूर्व मंत्री सह तमाड़ के विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राजा पीटर के कस्टडी पीरियड एवं ट्रायल में गवाही की अधिकता को देखते हुए कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दिया। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट से दो बार राजा पीटर की जमानत खारिज हो चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी जमानत याचिका मेरिट के आधार पर खारिज हो चुकी थी।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राजा पीटर 6 साल से जेल में है एवं इस मामले में गवाहों की संख्या भी काफी अधिक है। ऐसे में उन्हें जमानत प्रदान की जाए। दरअसल इस मामले में राजा पीटर को मुख्य साजिश करता मानते हुए एनआईए 9 अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है इस मामले में एनआईए की ने करीब पांच प्रोटेक्टेड गवाह की गवाही भी कराई थी। एनआईए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया है। गौरतलब है की 9 जुलाई 2018 को बुंडू के एसएस हाई स्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा से चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रांची पुलिस के अलावा सीआईडी में भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है। लेकिन यह हत्यारे तक नहीं पहुंच सके थे। इसके बाद घटना के 9 साल बाद एनआईए ने मामले को टेकओवर किया था।