पूर्व शिक्षा मंत्री सह कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की दोषी करार, तीन साल की सजा, रद्द होगी सदस्यता

रांचीः : रांचीः : आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री सह मांडर विधायक बंधु तिर्की को दोषी करार दिया है. उन्हें सजा के तौर पर 3 साल की सजा सुनाई गयी है और 3 लाख जुर्माना लगाया गया है. और जुर्माना नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. ऐसे में उनकी विधायकी की सदस्यता हाथों से जा सकती है. बंधु तिर्की द्वारा की जा रही बहस पूरी होने के बाद बीते 16 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.मांडर विधायक पर 6 लाख 28 हजार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. साथ ही 2005 से 2009 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप था. बंधु तिर्की पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री थे. ट्रायल के दौरान सीबीआई ने 21 गवाहों की गवाही कराई, जबकि खुद के बचाव में बंधु तिर्की ने महज 8 गवाहों की ही गवाही करा पाई.

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