बीजेपी के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद के चुनाव लड़ने पर 3 साल का बैन

गणा देश ब्यूरो
सिवानः चुनाव आयोग ने बीजेपी के पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद पर तीन साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया है. सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा भेजी गई नोटिस के बावजूद भी पूर्व एमएलए ने चुनाव में खर्च का डिटेल जमा नहीं किया, जिसके बाद उन पर ये कार्रवाई हुई है.सिवान सदर के 105 विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के कद्दावर नेता और लगातार तीन बार विधायक रह चुके व्यासदेव प्रसाद अब अगले 3 साल तक भारत के किसी भी कोने में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा व विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. भारत निर्वाचन आयोग ने बाकायदा यह कड़ा फैसला लिया है. दरअसल पूर्व भाजपा विधायक व्यासदेव प्रसाद पर यह आरोप गठित है कि उन्होंने आयोग के द्वारा लगातार तीन बार नोटिस भेजने के बावजूद भी चुनाव में खर्च का ब्यौरा जमा नहीं कराया, जिसके बाद आयोग को ये फैसला लेना पड़ा.इस पूरे मामले पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी सोहेल अहमद ने बताया कि चुनाव संचालन के अधिनियम के तहत सिवान सदर से 2020 में प्रत्याशी रहे व्यासदेव प्रसाद पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है. ये कार्रवाई जिला निर्वाचन के प्रतिवेदन पर होती है. पूर्व विधायक द्वारा नोटिस के बाद भी खर्च का ब्योरा आयोग को जमा नहीं कराया गया है.

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