मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश का प्रावधान : डीसी
रांची: रांची लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 25 मई को वोट डाले जायेंगे। निर्वाची पदाधिकारी 08-रांची संसदीय क्षेत्र राहुल कुमार सिन्हा ने मतदान दिवस के दिन सभी पब्लिक/प्राइवेट इंटरप्राइजेज से रांची लोकसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को पेड हॉलिडे (सवैतनिक अवकाश) उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रतिष्ठान को बंद करने की जरूरत नहीं, प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे अन्य जिले के कर्मचारियों को छोड़कर रांची लोकसभा क्षेत्र के कर्मचारियों को ही अवकाश उपलब्ध कराएं।
आपको बतायें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख एवं निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमण्डल(निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, रांची, भारत निर्वाचन आयोग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गयी है। जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्र में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ‘ख’ एवं निगोशिएबुल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 की धारा-25 के तहत मतदान दिवस पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसमें निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।
- किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति जिसे मतदान का अधिकार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
- लोक प्रतिनिधितत्व अधिनियम 1951 की धारा-135 (ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या कमी नहीं की जायेगी। अगर ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यता किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो ऐसा होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।
- अगर कोई नियोजक उपधारा (1) और (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो ये दंडनीय होगा, ऐसे नियोजक से पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है।
- यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में, जिसमें वो लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है।
4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या हानि हो सकती है। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार सभी मतदाता जो प्रतिष्ठानों और दुकानों के कर्मचारी है, जिनमें शिफ्ट के आधार पर काम करने वाले लोग भी शामिल हैं, उन्हें उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के दिन सवेतन अवकाश दिया जाएगा, जहाँ लोकसभा आम चुनाव आयोजित होने वाले है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, जहाँ कोई व्यक्ति सामान्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, वह सामान्य मतदान वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी औद्योगिक उपक्रम या प्रतिष्ठान में सेवारत या नियोजित हो सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के बाहर कार्य करने वाले श्रमिक मतदाता भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 ख (1) के तहत् सवैतनिक अवकाश के हकदार होंगे।
दैनिक वेतनभोगी/अनौपचारिक कर्मचारी भी मतदान के दिन अवकाश और वेतन के हकदार होंगे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन कानून के सुसंगत धाराओं के अधीन दण्डनीय होगा।

