झारखण्ड CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्तियां रद्द करने का सरकार का फैसला किया निरस्त
रांची:: झारखण्ड हाईकोर्ट ने CGL परीक्षा और नियुक्तियों को एकमुश्त रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सरकार के रद्दीकरण आदेश को निरस्त कर दिया। इस फैसले से हजारों सफल अभ्यर्थियों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिली है।



