SIR में दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी,पात्र नागरिक फॉर्म-6 से करा सकेंगे नाम दर्ज, फॉर्म-7 व 8 से आपत्ति और सुधार की सुविधा

खूंटी : विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं दर्ज विवरण में सुधार के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो. जावेद हुसैन ने जिले के सभी पात्र भारतीय नागरिकों से इस अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि जिन पात्र नागरिकों का नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे 30 सितंबर तक ECINET के माध्यम से अथवा संबंधित बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म-6 और आवश्यक घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं। उन्होंने नागरिकों से अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करने और समय रहते मतदाता सूची में अपना नाम एवं विवरण जांच लेने की अपील की।
उपायुक्त ने बताया कि मतदाता सूची में किसी नाम को हटाने के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने या निर्धारित आधार पर नाम विलोपन का अनुरोध करने के लिए फॉर्म-7 का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, फॉर्म-7 जमा करने मात्र से नाम स्वतः नहीं हटाया जाएगा। संबंधित मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच एवं सुनवाई के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं, नाम, पता अथवा अन्य विवरण में सुधार तथा मतदाता के नाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कराने के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
SIR के तहत जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) द्वारा दावों-आपत्तियों और प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसमें जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास, जाति एवं वन अधिकार प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
उपायुक्त ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, बीएलए, बीएलओ तथा निर्वाचन कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मियों से पात्र नागरिकों को आवेदन में सहयोग करने का आग्रह किया है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

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