पूर्व सीएम बाबूलाल के दल बदल मामले में अब मेरिट पर होगी सुनवाई
रांचीः पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के दल बदल मामले में अब मेरिट के आधार पर सुनवाई होगी। अब इस मामले पर सीधे तौर पर बाबूलाल की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इसपर सुनवाई होगी. स्पीकर रवींद्र नाथ महतो ने प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुनवाई के दौरान बाबूलाल मरांडी के वकील आर एन सहाय ने कहा कि 10 महीने देरी से याचिका दायर की गई है। जो गलत है। ऐसे में कोई भी दल बदल मामले में विधायकों को परेशान कर सकता है. वहीं वकील सुमित गाड़ोदिया ने कहा कि 10 महीने के बाद याचिका दायर नहीं हो सकती है ,संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है । इस मामले में ज्यादा विलंब नहीं करते हुए केस के मेरिट पर सुनवाई की जाय. दोनों पक्षों की बात को सुनने के बाद स्पीकर ने चारों याचिका का प्रपोसेड इशू स्वीकार कर लिया है. स्पीकर कोर्ट में सोमवार को विधायक प्रदीप यादव, बंधु तिर्की और दीपिका पांडेय द्वारा दायर याचिका पर भी सुनवाई हुई।