कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर लगी मुहर

रांची: सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर सहमति दी गयी है। इसमें राज्य सरकार के कर्मियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी बढ़ाने पर मंजूरी दी गयी। साथ ही पेंशन धारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गयी है।
शेष अहम प्रस्ताव जिनपर मंजूरी मिली है, वो इस प्रकार हैं –

  • एजी की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
  • राज्यपाल के अभिभाषण को घटनोत्तर मंजूरी मिली।
  • पीएम उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरु के लिए राशि की मंजूरी मिली है।
  • डॉ तुलसी महतो को प्रमोशन देने पर सहमति बनी।
  • छठी विधानसभा के पहले सत्र के सत्रावसान को मंजूरी दी गयी।

कैबिनट में पास प्रस्तावों की डिटेल इस प्रकार है –

  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में की स्वीकृति दी गई।
  • भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखंड विधान सभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
  • प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (PM-USHA) के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के Project Approval Board (PAB) की प्रथम बैठक में अवयव 1- Multi-disciplinary Education and Research Universities (MERU) के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग हेतु रू० 99,56,10,604/- (निनानबे करोड़ छप्पन लाख दस हजार छः सौ चार रुपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका WP(S) 6691/2019 Dr. Tulsi Mahto Vs. The State of Jharkhand and others एवं संबद्ध LPA 52/2021 The State of Jharkhand & others Vs. Dr. Tulsi Mahto and others में पारित आदेश के अनुपालन में वादी डॉ० तुलसी महतो, तत्कालीन प्राध्यापक, एफ.एम.टी. विभाग, रिम्स, रांची सम्प्रति सेवानिवृत को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दायर वाद संख्या-W.P(S)-4018/2021 निशान्त अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद सं०- Cont. (Civil) No. 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक- 29.11.2024 को पारित आदेश के आलोक में वादीगणों / वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत सहायक खनन पदाधिकारियों को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने हेतु एकबारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त / अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के सम्बन्धित प्रावधान को, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक- 21.10.2024 को दायर LPA के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
  • षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र (दिनांक 09.12.2024 से 12.12.2024 तक) के सत्रावसान के लिए कैबिनेट की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष-2023-24 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

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