सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया साफ

रांची : झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट पास करने वाले अभ्यर्थियों को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दे दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने शर्त भी रखी है कि सीटेट और दूसरे राज्यों से टेट की परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अगर शिक्षक पद पर नियुक्त हो जाते हैं तो उनको 3 साल के अंदर जेटेट पास करना होगा. अगर राज्य सरकार 3 सालों में जेटेट की परीक्षा नहीं आयोजित करती है तो वह शर्त से मुक्त हो जाएंगे. अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार को हर साल टेट की परीक्षा लेनी चाहिए.

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