15 दिनों के भीतर एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना है : डीसी

साहिबगंज : समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को उपायुक्त राम निवास की अध्यक्षता में जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई।इस दौरान सर्वप्रथम उपायुक्त यादव ने पूर्व में हुई टास्क फोर्स की बैठक मैं दिए गए निर्देशों के अनुपालन एवं दिनांक 30.08. से अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में उपायुक्त ने बताया कि क्रेशर यूनिट एवं माइनिंग को 15 दिनों के भीतर एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इसी के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि 15 दिनों के भीतर अनुपालन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित कराएं एवं इसका अनुपालन न करने वाले क्रशर यूनिट एवं माइनिंग पर उचित कार्यवाही करें।

इन मानकों का रखना होगा ध्यान

उन्होंने कहा कि सभी खनन क्रशर एवं माइंड डिस्प्ले बोर्ड जो (1m×1m) से कम नहीं होना चाहिए लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें मुख्य रूप से
क्रशर प्लांट का नाम
इसकी कैपेसिटी
इसका पता इसकी एग्जैक्ट लोकेशन एटीट्यूड लोंगिट्यूड प्रोपराइटर का नाम उनका फोन नंबर
सीटीई सीटीओ एसएचडब्लू विवरणी एवं विद्युत आपूर्ति की विवरणी मेंशन करेंगे।सभी क्रशर यूनिट एवं माइनिंग डीजी सेट जो विद्युत आपूर्ति हेतु उपयोग करते हैं उनका वैध प्राधिकरण नियमों के अनुरूप हो। जिसमें 2016 के नियम के अनुरूप अपशिष्ट प्रबंधन एवं ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट आदि किया गया हो।
उन क्षेत्रों में जहां जहां ग्रामीण पीने के स्नान के लिए झरिया नाले का उपयोग करते हैं और अन्य घरेलू कार्यो आदि के भी पानी के इन्हीं स्रोतों पर पूरी तरह आश्रित हैं वहां 100 tph से अधिक क्षमता वाले स्टोन क्रशर को उत्सर्जन नियंत्रण हेतु बैग फिल्टर उपलब्ध कराना है।रेलवे साइडिंग, विद्यालय आदि से मानकों के अनुरूप सुरक्षित दूरी पर क्रश या माइनिंग प्लांट स्थापित होनी चाहिए जिससे खनन गतिविधियों के दौरान निकलने वाले सिलिकोसिस आदि से बच्चों एवं अन्य लोगों को स्वास्थ संबंधित परेशानी या अन्य समस्या ना हो।
सभी क्रशर यूनिट डीजी सेट के उपयोग के लिए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकृत होने चाहिए।
खनन पदार्थों को ले जाने के लिए ट्रकों का जो मानक रखा गया है संबंधित पट्टा धारी उसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही खनन पदार्थों को ले जाते समय इसे त्रिपाल ढक कर ले जाना सुनिश्चित करेंगे।सभी पट्टा धारी क्रशर यूनिट के अपने सड़क को दुरुस्त करते हुए डस्ट के प्रबंधन हेतु स्प्रिंकलर सिस्टम से समय-समय पर छिड़काव करते रहेंगे।
सभी पट्टा धारी क्रशर यूनिट के पास सड़क के दोनों किनारे वृक्षारोपण करना सुनिश्चित करेंगे।उक्त जानकारियां देते हुए उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि जिले में स्थापित क्रशर प्लांट एवं माइनिंग 15 दिनों में एनजीटी द्वारा दिए गए इन दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे अगर अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के क्रम में इन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं देखा गया तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा की अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी करें।बैठक के दौरान उपायुक्त श्री यादव पूर्व के हुई बैठक में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर चर्चा की जहां उन्होंने कहा कि किसी भी सोर्स से अवैध खनन की शिकायत प्राप्त होती है तो पुलिस पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर उक्त स्थल पर जाकर छापेमारी करें वही उन्होंने सभी अंचलाधिकारी ओं से संबंधित चेक नाका पर सीसीटीवी की स्थिति की जानकारी ली एवं कहा कि सीसीटीवी दुरुस्त रखें एवं इसका बैकअप भी ले और चेक नाका पर निगरानी रखें बैठक के दौरान बताया गया कि समय-समय पर नियमित वाहन जांच चलाया जा रहा है।

विगत माह से अब तक खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाई।

बैठक के दौरान जिला खनन पदाधिकारी द्वारा विगत माह से अब तक खनन टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाई की जानकारी दी गई जिसमें बताया गया कि 30 अगस्त से अब तक कुल 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। वही जप्त 15 वाहनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा 39 क्रशरों को ध्वस्त किया गया है और 3 खदानों की मापी भी की जा रही है।
बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बरदियार,अपर समाहर्ता विनय मिश्र, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजमहल प्रशंसा अनुमंडल पदाधिकारी सदर साहिबगंज राहुल जी आनंद जी, पुलिस उपाधीक्षक राजेंद्र दुबे, जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार संबंधित अंचलाधिकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं अन्य उपस्थित थे।

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