11 वर्षीय बालक के हत्यारे को चाईबासा कोर्ट से मिली फांसी की सज़ा

चाईबासा:- मछली मारने से मना करने पर नाबाल‍िग की कोई पांच माह पहले पटक-पटक कर हत्‍या कर दी गई थी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने हत्‍यारे सुपाई चांप‍िया को फांसी की सजा सुनाई है. इसके साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. सुपाई गुवा थाना इलाके का रहनेवाला है. घटना इसी वर्ष 23 अप्रैल की है. दर्ज मामले के अनुसार लक्ष्मण चांप‍िया और मूंगा चांप‍िया नहाने के लिए कारो नदी गये थे. जब नहाकर लौट रहे थे तो सुपाई चांप‍िया ने दोनों बच्‍चों को करंट का तार पकड़ने में मदद करने के लिए कहा. दोनों काफी डर गए और वहां से भागने की कोशिश करने लगे. इसी क्रम में आठ साल के लक्ष्मण चांप‍िया को सुपाई चांप‍िया ने दौड़ाकर पकड़ लिया और नदी के सामने लाकर पटक- पटक कर हत्‍या कर शव को नदी में फेंक द‍िया. मूंगा चांप‍िया इस घटना का एकमात्र चश्‍मदीद गवाह था. उसी ने पर‍िजनों को जानकारी दी और फ‍िर शव बरामद कर पुल‍िस ने हत्‍या का मामला दर्ज क‍िया था.

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