सुप्रीम कोर्ट में 4 को क्या होगा !क्या पंचायत में ओबीसी आरक्षण पर आयेगा फैसला!
गणादेश ब्यूरो
रांची। 4 मई को उच्चतम न्यायालय में क्या होगा! पंचायत चुनाव लड़ रहे लोगों की निगाहें अब सुप्रीम कोर्ट की ओर टंगी है।
दरअसल अब चार मई को झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई होगी। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।
बताते चलें कि इस मामले को लेकर आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमवार को इस मामले में सप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलअभिजित मणि त्रिपाठी ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से पल्लवी लाँगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुईं. चंद्रप्रकाश चौधरी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि झारखंड सरकार पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिए बगैर पंचायत चुनाव कराना चाहती है।
जानकार बताते हैं कि अगर 4 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी को आरक्षण देने का फैसला सुना दिया तो पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया बाधित हो सकती है। लेकिन प्रदेश के 53 फीसदी आबादी वाले पिछड़ों को न्याय मिलेगा और तब आरक्षण के सवाल पर पिछड़ा आंदोलन की गति और तेज होगी। प्रदेश में पिछड़ों के आरक्षण का मामला प्रदेश गठन के बाद से ही ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। पूरे देश में जहां मंडल कमीशन द्वारा देय 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ों को मिल रहा है, वहीं झारखंड में केवल 14%।

