दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दी अंतिम सांस तक कैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना भी

पटनाः . हजारीपुर में मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत दिखाते हुए रेप करने वाले एक वहशी दरिंदे को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. वैशाली व्यवहार न्यायालय के एडीजे 6 की कोर्ट ने पास्को एक्ट के कई धाराओं के अलावा अन्य धाराओं के तहत भी सजा सुनाई है. पीड़ित को सरकारी योजना से 10 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है. दरअसल यह हैवान जंदाहा थाना क्षेत्र खड़गपुर के रहने वाला शोभाकांत राय है जिसने वैशाली और समस्तीपुर जिले में दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म किया था.फिलहाल वो समस्तीपुर जेल में बंद है. हालांकि उसे यह सजा जंदाहा थाना क्षेत्र में किए गए दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई है. एडीजे 6 आशुतोष कुमार झा की अदालत ने सजा सुनाई है. इससे पहले 25 मार्च को अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था. मुजरिम शोभाकांत राय ने 2014 में एक नाबालिग बच्ची का रेप करने के बाद फिर से 11 वर्षीय बच्ची का रेप किया है. इस बारे में स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा बताया कि 20 अगस्त 2014 को जन्माष्टमी पर्व के दिन आरोपी ने गांव की ही एक 15 बच्ची के साथ उस वक्त दुष्कर्म किया था जब वह जागरण देखने के लिए गई थी.
रात को जब वह शौच के लिए खेत में गई थी तभी शोभाकांत राय ने उसके साथ बलात्कार किया और हैवानियत दिखाते हुए उसके प्राइवेट पार्ट में खूंटी डालकर लहूलुहान कर दिया था. इस घटना के बाद बच्ची को जंदाहा अस्पताल में भर्ती कराया गया वहां से हाजीपुर सदर अस्पताल और फिर सदर अस्पताल हाजीपुर से पटना पीएमसीएच रेफर किया गया था, जहां काफी दिनों तक बच्ची का इलाज होता रहा. इस दौरान उसके तीन से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। स्पेशल पीपी मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि इस मामले में कुल 12 गवाहों को पेश किया गया जिनकी गवाही पर अदालत ने पॉस्को के दफा 6 के तहत आजीवन कारावास उसके बचे हुए अंतिम सांस तक की सजा सुनाई है और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. पोस्को एक्ट के दफा 4 के तहत भी आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड के साथ एससी एसटी एक्ट के तहत भी उम्र कैद की सजा और 25000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *