तीसरी बार भी नहीं मिली राहत, घूसखोरी के आरोपी सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका खारिज
रांची: गुमला जिले के चैनपुर थाना में थाना प्रभारी के पद पर तैनाती के दौरान रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार को तीसरी बार भी अदालत से राहत नहीं मिली। एसीबी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी।
शैलेश कुमार को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने 21 जनवरी को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने सबसे पहले रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।
इसके बाद शैलेश कुमार ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने अप्रैल में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि आरोप गठन (चार्ज फ्रेम) के बाद वे दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद शैलेश कुमार ने पुनः एसीबी की विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की। हालांकि, अदालत ने उन पर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों और मामले की प्रकृति को देखते हुए इस बार भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
इस प्रकार रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर शैलेश कुमार की जमानत याचिका अब तक तीन बार—दो बार एसीबी की विशेष अदालत और एक बार झारखंड हाईकोर्ट—से खारिज हो चुकी है। मामला फिलहाल एसीबी की विशेष अदालत में विचाराधीन है।


