बुलडोजर से घर तोड़ने पर पटना हाईकोर्ट सख्त, कहा-तमाशा बना दिया है

पटना : पटना के अगमकुआं में एक याचिकाकर्ता सहयोग देवी के घर को गिराने के लिए बुलडोजर के ‘अवैध’ इस्तेमाल पर पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कहा है-तमाशा बना दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे? बता दें कि 15 अक्टूबर को याचिकाकर्ता के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया था। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप कुमार ने याचिकाकर्ता के घर को कथित रूप से तोड़े जाने के मामले में पटना एसपी (पूर्व), अंचल अधिकारी और अगमकुआं पुलिस थाने के एसएचओ से 8 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
जस्टिस संदीप कुमार ने कहा-क्या यहां भी बुलडोजर चलने लगा? ऐसा कौन पावरफुल आदमी है कि बुलडोजर लेकर इसका घर तोड़ दिया? तमाशा बनाकर रख दिया है, किसी का भी घर बुलडोजर से तोड़ देंगे क्या?
पैसा देकर घर तुड़वा दीजिए, कोर्ट को बंद कर दीजिए
वायरल वीडियो में पटना हाई कोर्ट जस्टिस संदीप कुमार कहते हैं कि ‘घूस लेकर जनता दरबार, पुलिस और सीओ मिलकर घर तुड़वा रहे हैं। अब सब अपनी पॉकेट से पांच-पांच लाख निकाल करे देंगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि जज संदीप कुमार की पीठ ने याचिका को पढ़ते हुए कहा कि सभी अधिकारियों की किसी न किसी भू-माफिया से मिलीभगत है। जज आगे पढ़ते हुए बोलते हैं कि भूमि विवादों को चिन्हित करके थाना को ही पावर दे दिया गया है क्या निष्पादन करना है? उन्होंने कहा कि आपको समस्या है तो थाना जाएं और पैसा देकर घर तुड़वा दीजिए। सिविल कोर्ट को बंद कर दीजिए। हम आपकी रक्षा के लिए नहीं हैं न कि गलत करने के लिए बैठे हैं।

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