अधिसूचित क्षेत्र के जिला स्तरीय नियोजन में ओबीसी आरक्षण लागू हो : बंधु तिर्की

रांची : पूर्व मंत्री, झारखण्ड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य और झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखण्ड में अधिसूचित क्षेत्र के सात जिलों में जिला स्तरीय नियोजन में सरकार को अविलम्ब अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण नियमों को लागू करना चाहिये. श्री तिर्की ने कहा कि अभी वर्तमान स्थिति में झारखण्ड के सात जिले, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका जिले में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिये किसी भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से आग्रह किया कि ज़मीनी आवश्यकताओं के अनुरूप झारखण्ड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा के अनुसार इन सात उल्लेखित जिलों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को संविधान के तहत प्रावधानित आरक्षण प्रदान किया जाये और इसके तहत इन जिलों में भी जिला स्तरीय पदों पर नियोजन के लिए सरकार को नये सिरे से आरक्षण रोस्टर लागू करना चाहिये जिससे इस वर्ग के अहर्ता पूरी करनेवाले उम्मीदवारों को आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुसार लाभ मिल सके.
कांग्रेस नेता ने कहा कि, झारखण्ड विविधताओं से भरा वैसा प्रदेश है जहाँ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के साथ ही अन्य पिछड़े वर्ग के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं साथ ही आवश्यक सामाजिक और आर्थिक मापदंडों के आधार के अलावा संवैधानिक प्रावधानों के तहत भी यह बहुत जरूरी है कि बिना किसी भेदभाव या पूर्वाग्रह के सभी जातियों, वर्ग और समुदायों को उनका न्यायोचित अधिकार मिले जिससे सभी को समान अवसर उपलब्ध हो सके.

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