जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में लखन और राहुल दोषी करार, सजा के बिंदु पर छह अगस्त को होगी सुनवाई
धनबादः धनबाद के जज उत्तम आनंद के मौत के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों लखन और राहुल को इंडियन पिनल कोड की धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। सजा की बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख निर्धारित की गयी है. बताते चलें कि मंगलवार को अदालत ने इस मामले पर अंतिम सुनवाई की थी. बचाव पक्ष की ओर से अन्य अदालतों के निर्णय की प्रति अदालत में दाखिल की गई. दोनों पक्षों की ओर से बहस पहले ही पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 28 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी. आरोपियों के खिलाफ दो फरवरी 2022 को अदालत में आरोप का गठन किया गया था और सात मार्च 2022 को इस मामले में पहले गवाह की गवाही हुई थी. सीबीआई की ओर से क्राइम ब्रांच के विशेष अभियोजक अमित जिंदल और बचाव पक्ष की ओर से डालसा के अधिवक्ता कुमार विमलेंदु ने अदालत में मुकदमे की पैरवी की. अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि ऑटो रिक्शा से जानबूझकर धक्का मारी गई। पीएमसीएच में उनकी मौत हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए झारखंड सरकार ने सीबीआई जांच के अनुशंसा की थी। अभियोजन ने 58 गवाहों का परीक्षण कराया गया है।

