एक्शन में सरकारः गृह विभाग ने पत्थर कारोबारी मुंगेरी यादव के खिलाफ सीसीए एक्ट लगाने की दी मंजूरी
साहिबगंज: पत्थर कारोबारी मुंगेरी यादव के खिलाफ सरकार ने सीसीए एक्ट लगाने की मंजूरी दे दी है। जानकारी के अनुसार गृह विभाग ने साहेबगंज जिला प्रशासन की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। बताते चलें कि आठ अगस्त को ही मुंगेरी यादव के खिलाफ सीसीए लगाने का प्रस्ताव डीसी रामनिवास यादव ने गृह विभाग को भेजा था। इसके बाद 12 अगस्त को गृह विभाग ने इस पर मंजूरी दे दी। अब आर्म्स एक्ट में जेल में बंद मुंगेरी यादव को कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना होगा. अब इस प्रस्ताव को हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित कमेटी से छह माह के अंदर अनुमोदन कराना होगा.
मुंगेरी यादव की गिरफ्तारी राजमहल थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में 29 जुलाई को हुई थी. साहिबगंज पुलिस ने रांची एयरपोर्ट के पास से की थी. इसके अलावा 11 मार्च को रंजीत चौधरी नाम के व्यक्ति की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है. इसमें कहा गया था कि दस मार्च को समदाघाट से मनिहारी के लिए खुले मालवाहक फेरी सेवा पर रामपुर के पास गोलीबारी की गई. चौधरी ने इसमें मुंगेरी यादव समेत 18 नामजद व 20 से 25 अज्ञात को आरोपित बनाया था.