26 अप्रैल तक बढ़ी ब्रजेश ठाकुर की न्यायिक हिरासत की अवधि
मुजफ्फरपुर । स्वाधार गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर की न्यायिक हिरासत की अवधि 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। बालिका गृह मामले में वह पहले से तिहाड़ जेल में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। इस मामले की आरोपी साईस्ता परवीन उर्फ मधु, ब्रजेश ठाकुर के नौकर व उसके मामा रामानुज ठाकुर के विरुद्ध पुलिस पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इन तीनों को बालिका गृह मामले में दिल्ली के साकेत के विशेष कोर्ट से सजा सुनाई जा चुकी है। इसमें रामानुज ठाकुर की मौत तिहाड़ जेल में हो चुकी है। बालिका गृह मामले में दोषी ब्रजेश ठाकुर के एनजीओ के माध्यम से संचालित कल्याणी चौक स्थित स्वाधार गृह से 11 महिलाएं व चार बच्चे गायब मिले थे। इसका राज तब खुला जब वर्ष 2018 में बालिका गृह की लड़कियों के साथ यौन हिंसा का मामला सामने आया। बाल संरक्षण इकाई के तत्कालीन सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा ने अज्ञात के विरुद्ध महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

