SIR के तहत मतदाता सूची के सत्यापन एवं दावा-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया जारी

खूंटी : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो० जावेद हुसैन के नेतृत्व में जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई जारी है। मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से नोटिस, सुनवाई, दावा-आपत्तियों के निस्तारण तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है।
जिले के सभी मतदान केंद्रों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा मतदाताओं से प्राप्त दस्तावेजों की जांच निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप की जा रही है। सत्यापन के क्रम में जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, मैट्रिक अथवा अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, वन अधिकार प्रमाण-पत्र, सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगी का पहचान पत्र अथवा PPO सहित अन्य निर्धारित दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
इसके अलावा सरकारी/स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC एवं PSU द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, परिवार रजिस्टर तथा सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान आवंटन संबंधी प्रमाण-पत्र आदि दस्तावेजों का भी नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR के तहत दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2026 कर दिया गया है। यह दावा-आपत्ति की अवधि में दूसरा एवं अंतिम विस्तार है। पात्र नागरिक इस अवधि तक प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नाम में आवश्यक सुधार अथवा अन्य निर्धारित दावा-आपत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पात्र नागरिक ECINET के माध्यम से अथवा अपने संबंधित BLO से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची में जिन पात्र नागरिकों का नाम शामिल नहीं है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं आवश्यक घोषणा-पत्र जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम, पता अथवा अन्य विवरणों में सुधार के लिए फॉर्म-8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
दस्तावेजों की जांच एवं सुनवाई के बाद पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने, आवश्यक संशोधन करने तथा प्राप्त दावा-आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त मो० जावेद हुसैन ने संबंधित पदाधिकारियों को प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत जांच करते हुए पात्र नागरिकों के मामलों का नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। साथ ही पात्र नागरिकों से अपील की गई है कि विस्तारित अवधि का लाभ उठाते हुए 30 सितंबर 2026 तक आवश्यक आवेदन निर्धारित माध्यम से जमा करें।

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