चार परीक्षाएं रद्द करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को 48 घंटे
रांची (गणादेश): राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल, सीडीपीओ और एफएसओ परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि इतना समय नहीं दिया जा सकता। सरकार को रिपोर्ट दाखिल करने के लिए केवल 48 घंटे का समय दिया गया। सरकार की ओर से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखते हुए चार सप्ताह की मोहलत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने समय सीमा घटाते हुए 48 घंटे का समय देने की बात कही। राज्य की ओर से महाधिवक्ता ने सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को सुबह 10:30 बजे होगी। उस दिन सरकार की ओर से दाखिल स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर मंगलवार की सुनवाई में मुख्य रूप से सरकार की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की समय-सीमा को लेकर चर्चा हुई। अब अगली सुनवाई में सरकार की रिपोर्ट के आधार पर मामले में आगे की कार्यवाही होगी।


