जिला खनन विभाग ने बेड़ों में छापेमारी कर अवैध बालू का भंडारण को किया जब्त
रांची: जिले में अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ जिला खनन विभाग की छापेमारी जारी है। इसी क्रम के बड़ों में अवैध बालू का भंडारण पाया गया है। खान निरीक्षक रोशन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि बड़ों थाना अंतर्गत घागरा पंचायत के डूमरदोन बस्ती में अज्ञात लोगों के द्वारा बालू का अवैध भंडारण का व्यापार किया जा रहा था। इसी क्रम में बीते 23 जनवरी को शाम के करीब पांच बजे बड़ों थाना अंतर्गत डूमरदोन बस्ती में अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा बालू का भंडारण किया गया मिला। जांच के बाद पाया गया कि भंडारित स्थल का बालू के भंडारण हेतु वैद्य अनुमति निर्गत नहीं है। बालू का भंडारण पूर्णतः अवैध है। डूमरदोन बस्ती ग्राम घाघरा 23.257549N,84.926269E : 15000घनफीट।
उन्होंने कहा कि स्थानीय स्थलीय जांच के क्रम में पता चला कि उपरोक्त वर्णित स्थल पर अवैध रूप से बालू का भंडारण कर व्यापार करने का कार्य अज्ञात अवैधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था।
झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004(यथा संशोधित) के नियम 54( A) के तहत बालू को जब्त किया गया है। जब्त बालू का निष्पादा उपायुक्त के स्तर से नीलामी के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी। जब्त बालू खनिज को निर्देशानुसार शरीफ बड़ाईक सरपंच,घाघरा को जिम्मेनामा एवम सुरक्षार्थ दिया गया है।
उपरोक्त सभी अज्ञात अविआधकर्ताओं द्वारा किया जा रहा कार्य झारखंड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004(यथा संशोधित) के नियम 54( A) के नियम 54,खान एवम खनिज ( विकास एवम विनियमन)अधिनियम 2015 की धारा 4 एवम 21एवम द झारखंड मिनिरल्स प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 7,9एवम 13 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त सभी अज्ञात अविआधकर्ताओं के विरुद्ध अधिनियमों /नियमों एवम अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जायेगी।