तलाक के बाद भी मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा गुजारा भत्ता,सुप्रीम कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली :मुस्लिम महिलाओं को भी अब तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अब मुस्लिम महिलाएं भी तलाक के बाद गुजारा पाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर सकती हैं. धर्म से इसका कोई मतलब नहीं है. जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह फैसला सुनाया है. अदालत की पीठ ने आगे कहा कि धारा 125 अब सभी शादीशुदा महिलाओं पर लागू होगी. अपने फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता देना दान नहीं बल्कि शादीशुदा महिलाओं का मूलभूत अधिकार है. अदालत ने कहा कि ये अधिकार धर्म की सीमाओं से परे है और सभी विवाहित महिलाओं के लिए लैंगिक समानता और आर्थिक समानता जरूरी है। ऐसे महिलाओं के सामने आर्थिक समस्या नहीं रहेगी।

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