एसडीओ के निर्देश पर किराना दुकानों का किया गया औचक निरीक्षण
खूंटी: अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जिला अंतर्गत मुरहू के अंगराबाड़ी एवं तोरपा प्रखंड के सुंदारी ग्राम में किराना दुकान एवं होटल का औचक निरीक्षण किया गया।
अंगराबाड़ी स्थित किंग्स बिरयानी एवं मा लाइन होटल का निरीक्षण में पाया गया कि इनका फूड लाइसेंस नहीं बना हुआ है। इन दुकानदारों को एक सप्ताह के अंदर फूड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही दुकान परिसर में साफ- सफाई रखने का निर्देश दिया गया है। सुंदारी स्थित बसंत बागची, प्रवीण कुमार, संतोष कुमार साहू, विनोद कुमार साहू के किराना शॉप औचक निरीक्षण में पाया गया सभी बिना फूड लाइसेंस के खाद्य कारोबार कर रहे हैं। इन सभी दुकानदारों को एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया।
विनोद साहू के दुकान से सरसों तेल का नमूना लिया गया।संतोष कुमार साहू के दुकान से भी शेरा ब्रांड तेल का नमूना लिया गया। इन नमूनों को जांच हेतु लैब भेजा जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यदि जांच में नमूना फेल होता है तो कारोबार करने वाले के खिलाफ एफएसएस एक्ट 2006 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। खूंटी के तोरपा रोड स्थित रोड मटन पतरी भोजनालय का संचालन बिना फूड लाइसेंस के किया जा रहा था।
सभी दुकानदारों को निर्देश दिया गया की कोई भी खाद्य सामग्री बिना फूड लाइसेंस,मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर का एड्रेस अंकित सामग्री की बिक्री नहीं करें।