मंत्रिपरिषद की हुई बैठक, झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान अनुदान नियमावली, 2004 में संशोधन की स्वीकृति
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक में झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 में संशोधन की स्वीकृति सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए अन्य फैसले में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत ‘सब्सिडी लेखांकण एवं भुगतान’ संबंधी SOP को अंगीकृत करने तथा SOP के अनुसार सब्सिडी की राशि की विमुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 (झारखण्ड अधिनियम संख्या – 04/2004) की धारा-16 सहपठित धारा-17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ निदेशक, आयुष झारखण्ड के गैर संवर्गीय (Ex-Cadre ) पद पर नियुक्ति हेतु भर्ती तथा सेवाशर्त्त नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई।
★ काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत ईचागढ़ शाखा नहर का पक्कीकरण सहित पुनर्स्थापन कार्य हेतु रू० 6344.56 लाख (तिरसठ करोड़ चौवालीस लाख छप्पन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ राँची जिलान्तर्गत अंचल – नगड़ी, मौजा- मुड़मा, थाना सं०-229 के खाता संख्या-02, 110, 164 एवं 100 के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा – 1. 498 एकड़ एच०ई०सी० से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि रू० 10,71,62,988 /- (दस करोड़ एकहत्तर लाख बासठ हजार नौ सौ अठासी) मात्र की अदायगी पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (SBI) के कार्यालय भवन निर्माण हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया को सशुल्क स्थायी भू- हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
★ आशुलिपिक की नियुक्ति (भर्ती) एवं प्रोन्नति (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ जिला व्यवहार न्यायालयों में कार्यरत विशेष लोक अभियोजक के शुल्क निर्धारण की स्वीकृति दी गई।
★ निर्वाचन संबंधी कार्य से अलग कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान हिंसक गतिविधियों/दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में घायल पुलिस – कर्मियों / अन्य सरकारी सेवकों तथा झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त / कार्यरत केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मी के स्थायी रूप से विकलांग / दिव्यांग होने पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति अनुदान (Ex-Gratia Lump-Sum Compensation) की अनुमान्य राशि में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली (भर्ती पद्धति), 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ अपर न्यायायुक्त, राँची -II को The Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019 के अंतर्गत दर्ज वादों को संज्ञान में लेने एवं इसकी सुनवाई हेतु विशेष न्यायाधीश (Special Judge) के रूप में पदाभिहित (Designate) करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड वित्त नियमावली के सरलीकरण एवं अद्यतन करने हेतु दो विशेषज्ञों को वित्त नियमावली के नियम – 235 को नियम – 245 के तहत् शिथिल करते हुए मनोनयन के आधार पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में सिविल जज (सीनियर डिविजन) स्तर के 28 ( अट्ठाईस ) न्यायिक पदाधिकारियों को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्त करने का प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
★ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-16(5) के आलोक में मुख्य सूचना आयुक्त, झारखण्ड, राँची के वेतन एवं भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें एवं बंधे निर्धारण के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना संख्या-6975, दिनांक- 08.07. 2014 यथा संशोधित संकल्प संख्या-9865, दिनांक- 10.11.2015, संकल्प संख्या-4277, दिनांक – 30.05.2019, संकल्प संख्या – 5325, दिनांक – 22.08.2022 एवं संकल्प संख्या – 1162, दिनांक – 28.02.2023 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत “जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT ) ” मद में प्राप्त राशि से PMKKKY के तहत् जिला फाउण्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद् / प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद-1 अन्तर्गत गोविन्दपुर – निरसा (South Zone) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु राशि रूपये 32515.26 लाख (तीन अरब पच्चीस करोड़ पन्द्रह लाख छब्बीस हजार रूपये) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना के गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष के अधीन “निर्माण कार्य मद से पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बरही ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 2761. 85475 लाख ( सत्ताईस करोड़ इकसठ लाख पचासी हजार चार सौ पचहत्तर) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री ग्रामीण जलापूर्ति योजना अन्तर्गत “जिला खनिज फाउन्डेशन ट्रस्ट (DMFT) मद में प्राप्त राशि से PMKKKY के तहत् जिला फाउण्डेशन ट्रस्ट न्यास परिषद् / प्रबंधकीय समिति द्वारा अनुशंसित राज्य के खनिज क्षेत्रों में जलापूर्ति व्यवस्था के निमित्त पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, धनबाद-1 अन्तर्गत गोविन्दपुर – निरसा (North Zone) एवं आसन्न ग्रामों में ग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु राशि रूपये 61693.32 लाख (छः अरब सोलह करोड़ तिरानवे लाख बत्तीस हजार) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ ट्रांसजेंडर / हिजड़ा / किन्नर को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत् राज्य योजनान्तर्गत ट्रांसजेंडर / तृतीय लिंग के व्यक्तियों हेतु मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2018 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019 सह पठित झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा/संवर्ग ( भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली 2023 में आंशिक संशोधन कर झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा / संवर्ग (भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (तृतीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय अधिसूचना सं.:- 5870 दिनांक – 13.10.2012 एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं. – 3850 दिनांक 10.08.2021 के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं. – 603 दिनांक-04. 02.2022 द्वारा शोध सहायक संवर्ग के कर्मियों के लिए संशोधित भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना सं. – 1427 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा पुनः गठित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक तकनीकी / विशिष्ट योग्यता वाले पदों) संचालन के अनुरूप संशोधित नियमावली 2023 ” की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य औषधि जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ WP(S) No-3962 / 2016 Jharkhand Retired University Teachers Association represented through its working and Anr V/s State of Jharkhand में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक – 22.03.2021 को पारित न्यायादेश एवं उक्त वाद से उद्भूत Cont. Case No. 735 / 2021 में दिनांक – 11. 11.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में राज्य के विश्वविद्यालयों/ अंगीभूत महाविद्यालयों के सभी योग्य सेवानिवृत्त शिक्षकों को दिनांक – 01.01. 2006 से दिनांक-31.03.2010 तक का बकाया पेंशन के अन्तर राशि का कुल 6% ब्याज के भुगतान करने की स्वीकृति दी गई।
★ नई योजनाओं की स्वीकृति हेतु पूर्व से अधिसूचित सक्षम प्राधिकार को प्रत्यायोजित वित्तीय अधिसीमा में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ 33-डुमरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव के संचालन हेतु 3.63,00,000/-रू० (तीन करोड़ तिरसठ लाख रूपये मात्र) आरखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई।
★ निदेशक (औषधि), झारखण्ड (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई।
★ निदेशक, औषधि जाँच प्रयोगशाला, झारखण्ड (भर्ती एवं सेवा शर्ती) नियमावली 2023 पर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 के नियम-3 के तहत राँची एवं पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में एक-एक अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ श्री सोमरा टोप्पो, दैनिक पारिश्रमिक चालक की सेवा को नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ माननीय उच्च न्यायालय रांची में कार्यरत लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक के शुल्क में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ पुलिस पदाधिकारियों / कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रियाओं में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड प्रशासनिक सेवा नियमावली, 2015 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड पंचायत सचिव (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली (संशोधित), 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ सहायक पुलिस कर्मियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत सभी सरकारी विद्यालयों के वर्ग-8 में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/ अल्पसंख्यक / पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिल वितरण संबंधी संकल्प संख्या-658 दिनांक 05.03.2021 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।