कोर्ट ने रांची हिंसा के आरोपी मो. आरिफ को जमानत देने से किया इंकार
रांचीः राजधानी रांची में 10 जून को हुई हिंसा के मामले में आरोपी मो आरिफ को सिविल कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मंगलवार को मो आरिफ ने अदालत में जमानत के लिए गुहार लगाई थी। बताते चलें कि दस जून को रांची में हुए हिंसा के मामले में दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ नामजद एफआइआर दर्ज की गई थी। राजधानी रांची के विभिन्न थानों में यह एफआइआर दर्ज कराई गई थी।