हत्या के तीन दोषी को उम्रकैद की सजा

पाकुड़ : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाल कृष्ण तिवारी के न्यायालय ने मंगलवार को अमडापाड़ा थाना कांड संख्या 56 /2014 एंव सत्र वाद संख्या 06 / 2015 के अभियुक्त कुबराज मुर्मू ,मताल मुर्मू एवं चंदन मुर्मू को हत्या के दोषी मामले में दोषी पाए जाने पर आजीवन कारावास एवं दस हजार का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नही देने पर अभियुक्तों को 3 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। बता दे कि पिछले 04/10 /2014 को सूचक पार्वती मरांडी के फर्द बयान के आधार पर भादवी की धारा 302/ 120 बी / 34 के तहत तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध अमड़ापाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। न्यायालय में विचारण हेतु वाद को रखा गया। वाद में कुल 16 गवाहों का प्रति परीक्षण किया गया । गवाहों में सूचीका पानमुनि मरांडी ने स्पष्ट रूप से न्यायालय में बताया कि तीनों अभियुक्त ने रात 11:30 बजे मेरे पति माझी मुर्मू को घर से बाहर बुलाकर झाड़ी के पास ले जाकर हत्या कर दिया गया था। सभी गवाहों के परीक्षण के उपरांत तीनों अभियुक्तों को न्यायालय ने दिनांक 16 मार्च को भादवी की धारा 302 एवं 34 के तहत दोषी पाए जाने पर सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई। तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ दस हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माना की राशि भुगतान नही किये जाने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा सुनाई जाएगी। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शंकर एवं सरकार की ओर से लोक अभियोजक (पी. पी.) महेंद्र दास ने मुकदमा की पैरवी की।

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