प्रदूषण बोर्ड का फरमान, बैटरी की रिसाइकिल करने वाली संस्था को कराना होगा निबंधन
रांची। कचरा बैटरी निष्पादन को लेकर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने निर्देश जारी किया है अब खराब बैटरी की रिसाइकिल करने वाली संस्था को प्रदूषण बोर्ड से निबंधन कराना होगा उपभोक्ता वैसी संस्था को ही बैटरी बेच सकेंगे जो रिसाइकिल करता हो। बैटरी के कचरे से होने वाले नुकसान को देखते हुए प्रदूषण बोर्ड ने गजट प्रकाशित किया है बोर्ड ने निर्माता उपभोक्ता और रिसाइकिल करने वालों के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किया है। उत्पादक की जिम्मेवारी होगी कि वे ऐसा उत्पाद तैयार करें जो रिसाइकिल हो सके उनकी जिम्मेवारी कचरा बैटरी संग्रह की भी होगी उत्पादक कचरा बैटरी का निष्पादन दूसरे तरीके से नहीं कर सकेंगे उत्पादक अपने लाइसेंस का रिनुअल अवधि समाप्त होने के 60 दिन के अंदर करेंगे यदि उत्पादक किसी अन्य प्रकार की बैटरी का निर्माण करेंगे तो इसकी जानकारी केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड को देनी होगी उत्पादक को उपभोक्ता से बैटरी खरीदने के लिए स्कीम देना होगा इसमें रिफंड सिस्टम या बाई बैंक की सुविधा हो सकती है बोर्ड ने कहा है कि यदि कोई उत्पादक बैटरी के निष्पादन की जिम्मेवारी नहीं निभाएंगे तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है पर्यावरण क्षति का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है राज्य प्रदूषण बोर्ड की जिम्मेवारी होगी की विधिवत रिसाइकिल नहीं करने वाली एजेंसियों की सूची तैयार करें। वही वही उपभोक्ता की जिम्मेवारी होगी कि कचरा बैटरी को घरेलू कचरे के साथ मिलाकर नहीं रखेंगे उपभोक्ता खुद अपने स्तर से बैटरी का निष्पादन नहीं करेंगे इसके लिए अधिकृत रि साइकिल करने वालों के पास ही बैटरी को जमा करना होगा

