कैबिनेट का फैसला: स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से अब 500000 तक की योजनाओं का होगा क्रियान्वयन
रांची। बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं द्वारा विकास योजनाओं के निर्माण हेतु मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई इसके तहत स्थानीय लाभुक समिति के माध्यम से ₹500000 तक के निर्माण कार्य किए जा सकेंगे मार्च 2022 तक रिटायर होने वाले शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक चिकित्सकों को 6 महीने तक का अवधि विस्तार करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई झारखंड स्टेट सिविल कोर्ट कोर्ट मैनेजर कंडक्ट अपील रूल्स 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई सभी कोटि के सरकारी स्कूलों में नामांकित एवं अध्ययनरत सामान्य कोटि के सभी छात्र छात्राओं को साइकिल योजना के तहत साइकिल उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई 1981 से 1982 के परियोजना उच्च विद्यालय के छूटे हुए शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को 1 जनवरी 1982 या नियुक्ति योगदान की तिथि से निर्धारित वेतनमान में वेतन भुगतान की स्वीकृति दी गई अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए तत्कालिक व्यवस्था के तहत सर्विस प्रोक्योरमेंट के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने के अवधि विस्तार एवं लॉकडाउन अवधि के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई इनका अवधि विस्तार 14 जुलाई 2022 तक किया गया है।

